*CGPSC 2021: हाईकोर्ट के आदेश के बाद 11 डिप्टी कलेक्टर्स को मिली जॉइनिंग* *CBI जांच के बीच राज्य सरकार ने जारी किया आदेश, जिन पर चार्जशीट नहीं उन्हें राहत*

*CGPSC 2021: हाईकोर्ट के आदेश के बाद 11 डिप्टी कलेक्टर्स को मिली जॉइनिंग* *CBI जांच के बीच राज्य सरकार ने जारी किया आदेश, जिन पर चार्जशीट नहीं उन्हें राहत*

*CGPSC 2021: हाईकोर्ट के आदेश के बाद 11 डिप्टी कलेक्टर्स को मिली जॉइनिंग*  *CBI जांच के बीच राज्य सरकार ने जारी किया आदेश, जिन पर चार्जशीट नहीं उन्हें राहत*
*CGPSC 2021: हाईकोर्ट के आदेश के बाद 11 डिप्टी कलेक्टर्स को मिली जॉइनिंग*  *CBI जांच के बीच राज्य सरकार ने जारी किया आदेश, जिन पर चार्जशीट नहीं उन्हें राहत*

*CGPSC 2021: हाईकोर्ट के आदेश के बाद 11 डिप्टी कलेक्टर्स को मिली जॉइनिंग*

*CBI जांच के बीच राज्य सरकार ने जारी किया आदेश, जिन पर चार्जशीट नहीं उन्हें राहत*

लोक सीजी न्यूज नेटवर्क/ बिलासपुर 13 मई 2026 : CGPSC 2021 भर्ती विवाद मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार ने 11 चयनित डिप्टी कलेक्टर्स को जॉइनिंग देने का आदेश जारी कर दिया है। ये वे अभ्यर्थी हैं जिनके खिलाफ CBI अब तक न तो चार्जशीट पेश कर पाई है और न ही कोई ठोस सबूत जुटा सकी है।

दरअसल, CGPSC 2021 परीक्षा में गड़बड़ी और फर्जीवाड़े के आरोपों के बाद राज्य सरकार ने मामले की जांच CBI को सौंप दी थी। जांच लंबित होने के कारण चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति रोक दी गई थी। इसके खिलाफ अभ्यर्थियों ने बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट को बताया कि उनके खिलाफ किसी प्रकार का अपराध या सबूत सामने नहीं आया है। इस पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि जिन अभ्यर्थियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं हुई है, उन्हें 60 दिनों के भीतर जॉइनिंग दी जाए।

बताया जा रहा है कि CGPSC 2021 में डिप्टी कलेक्टर और DSP समेत कई पदों पर चयन को लेकर विवाद हुआ था। CBI अब तक 4 अभ्यर्थियों के खिलाफ चालान पेश कर चुकी है। वहीं, पूर्व PSC चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जांच में रिश्तेदारों की नियुक्ति, लेनदेन और कॉल डिटेल्स जैसे कई अहम तथ्य सामने आए हैं।