*अंबिकापुर में IPS अफसर के बेटे की युवकों ने की पिटाई: नाम लेने पर शुरू हुआ विवाद, बेल्ट-कड़े से हमला*
*अंबिकापुर में IPS अफसर के बेटे की युवकों ने की पिटाई: नाम लेने पर शुरू हुआ विवाद, बेल्ट-कड़े से हमला*
*अंबिकापुर में IPS अफसर के बेटे की युवकों ने की पिटाई: नाम लेने पर शुरू हुआ विवाद, बेल्ट-कड़े से हमला*
लोक सीजी न्यूज / अंबिकापुर 9 सितम्बर 2026:- शहर के बौरीपारा तालाब के पास 7 सितंबर की रात आधा दर्जन से अधिक युवकों ने एक IPS अफसर के बेटे की हाथ-मुक्के, बेल्ट और कड़े से जमकर पिटाई कर दी। मारपीट में उसके सिर, चेहरे और कनपटी में चोटें आई हैं। पीड़ित ने मामले की रिपोर्ट कोतवाली थाने में दर्ज कराई है। पुलिस ने चार नामजद आरोपियों समेत अन्य के खिलाफ अपराध दर्ज किया है।
नमनाकला खटिकपारा निवासी लेखांश कांत कुर्रे (24) सिक्योरिटी एजेंसी का संचालन करता है। उसके पिता रवि कुर्रे IPS अधिकारी हैं और वर्तमान में रायपुर में पदस्थ हैं। इससे पहले वे कोरिया जिले के एसपी रह चुके हैं।
लेखांश ने पुलिस को बताया कि 7 सितंबर की रात करीब 10 बजे वह अपने दोस्तों विशाल सोनी और रोमी खान के साथ कार से बौरीपारा निवासी दोस्त प्रिंस गुप्ता के घर जा रहा था। प्रिंस के घर से कुछ दूर पहले बौरीपारा तालाब के पास उसने कार रोक दी।
कार से उतरकर वह प्रिंस से मोबाइल पर बातचीत कर रहा था। बातचीत के दौरान उसने वहां खड़े गोलू गणेश का नाम ले लिया। इस पर रतन गुप्ता और कोया डॉन ने उससे गाली-गलौज शुरू कर दी और कहा- "गोलू गणेश नहीं, बाप बोल।"
इसके बाद गोलू गणेश ने लेखांश का हाथ पकड़ लिया। आरोप है कि रतन गुप्ता, कोया डॉन और आशुतोष गुप्ता ने हाथ-मुक्के, बेल्ट और कड़े से उसकी पिटाई शुरू कर दी। वहां मौजूद अन्य युवकों ने भी मारपीट में साथ दिया।
मारपीट के दौरान बोले- तेरा बाप पुलिस अफसर है तो हमारा क्या कर लेगा?
लेखांश के मुताबिक मारपीट के दौरान आरोपियों ने उसे धमकाते हुए कहा कि "तेरा बाप पुलिस ऑफिसर है तो हमारा क्या कर लेगा?" इसी दौरान कोया डॉन ने उसका गला दबाने की भी कोशिश की।
मारपीट में लेखांश के सिर, चेहरे और कनपटी में चोटें आईं। उसके दोस्तों ने बीच-बचाव कर उसे आरोपियों से बचाया। इसके बाद उसने कोतवाली थाने पहुंचकर घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई।
पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर गोलू गणेश, रतन गुप्ता, कोया डॉन, आशुतोष गुप्ता और उनके अन्य साथियों के खिलाफ BNS की धारा 296, 351(3), 115(2) और 3(5) के तहत अपराध दर्ज किया है। मामले में पुलिस आरोपियों के संबंध में आगे जांच कर रही है।


