*मां से झगड़ रहा था पिता, बेटे ने टांगी से हमला कर मार डाला*
*मां से झगड़ रहा था पिता, बेटे ने टांगी से हमला कर मार डाला*
*मां से झगड़ रहा था पिता, बेटे ने टांगी से हमला कर मार डाला*
*कोर्ट ने भुवन पैकरा को उम्रकैद और 5 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई*
लोक सीजी न्यूज / जशपुर / सूरजपुर 12 अगस्त 2026 :- शराब के नशे में मां से गाली-गलौज और विवाद कर रहे पिता की टांगी मारकर हत्या करने के मामले में सूरजपुर सत्र न्यायालय ने आरोपी बेटे को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
न्यायालय ने आरोपी भुवन पैकरा पर 5 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। फैसला 11 अगस्त को सत्र न्यायाधीश थॉमस एक्का की अदालत में सुनाया गया।
मामला नवंबर 2024 में चेंद्रा चौकी क्षेत्र के ग्राम रैसरी का है। 15 नवंबर को खेमसाय पैकरा शराब के नशे में घर पहुंचा और पत्नी सुशीला पैकरा से गाली-गलौज करते हुए विवाद करने लगा। इसी दौरान दोपहर करीब 2 बजे उसका बेटा भुवन घर पहुंचा। पिता को मां से झगड़ते देख उसने विरोध किया। विवाद बढ़ने पर भुवन ने टांगी से पिता के सिर पर हमला कर दिया। गंभीर चोट लगने से खेमसाय की मौके पर ही मौत हो गई।
घटना की सूचना पर पुलिस ने मर्ग कायम कर बीएनएस की धारा 103(1) के तहत अपराध दर्ज किया। तत्कालीन चेंद्रा चौकी प्रभारी एएसआई लक्ष्मी प्रसाद गुप्ता ने मामले की विवेचना की। पुलिस ने 16 नवंबर को आरोपी भुवन को गिरफ्तार कर हत्या में प्रयुक्त टांगी जब्त की और साक्ष्य जुटाकर न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया।
मामले की सुनवाई सत्र न्यायाधीश थॉमस एक्का के न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों और प्रकरण की परिस्थितियों के आधार पर आरोपी को दोषी माना और आजीवन कारावास व 5 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया।


