जेसीबी से वन भूमि में अवैध कब्जा कर खेत बनाने के मामले में वन विभाग की कार्रवा

जेसीबी से वन भूमि में अवैध कब्जा कर खेत बनाने के मामले में वन विभाग की कार्रवाई जेसीबी मशीन जप्त, आरोपी पर वन अपराध प्रकरण दर्ज

जेसीबी से वन भूमि में अवैध कब्जा कर खेत बनाने के मामले में वन विभाग की कार्रवा

जेसीबी से वन भूमि में वन भूमि में अवैध कब्जा कर खेत बनाने के मामले में वन विभाग की कार्रवाई

जेसीबी मशीन जप्त, आरोपी पर वन अपराध प्रकरण दर्ज

लोक सीजी न्यूज / जशपुरनगर 29 नवम्बर 2025/ जशपुर जिले के बगीचा वन परिक्षेत्र के परिसर रेंगले अंतर्गत वन कक्ष क्रमांक पी.एफ.-1332 में अवैध उत्खनन, पेड़ पौधों की कटाई और झाड़ियों की सफाई कर वन भूमि में अवेध कब्जा कर खेत तैयार करने के मामले में, वन विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी के विरुद्ध वन अपराध प्रकरण दर्ज किया है।

           25 नवम्बर 2025 की रात्रि में प्राप्त सूचना के आधार पर वनमंडलाधिकारी जशपुर के निर्देश एवं उप वनमंडलाधिकारी पत्थलगांव के मार्गदर्शन में वन परिक्षेत्राधिकारी बगीचा, वन परिक्षेत्राधिकारी पत्थलगांव तथा वन कर्मचारियों की टीम ने तत्परता से मौके पर दबिश दी। जांच में पाया गया कि आरोपी राजेश यादव निवासी गुरम्हाकोना, द्वारा जेसीबी मशीन की सहायता से अवैध रूप से मेड़ एवं खेत निर्माण हेतु उत्खनन किया गया था। टीम के पहुंचने से पूर्व आरोपी जेसीबी लेकर फरार हो गया। इस संबंध में वन अपराध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। आगे की कार्रवाई में 28 नवम्बर 2025 को लगभग 11:00 बजे गुरम्हाकोना में आरोपी के निवास पर दबिश दी गई, जहां अवैध उत्खनन में प्रयुक्त जेसीबी मशीन को जब्त कर परिक्षेत्र कार्यालय बगीचा में सुरक्षित रखा गया है। आरोपी सहित संबंधित अन्य व्यक्तियों से पूछताछ की जा रही है। प्रकरण में भारतीय वन अधिनियम, 1927 की प्रासंगिक धाराओं के तहत आगे की विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है तथा विवेचना प्रगति पर है।

       वनमंडलाधिकारी वन मंडल जशपुर ने कहा कि वन क्षेत्र में किसी भी प्रकार का अवैध उत्खनन, अतिक्रमण अथवा वन भूमि को क्षति पहुंचाने वाले कृत्यों के प्रति विभाग की नीति पूर्णतः शून्य सहनशीलता की है। प्राप्त सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए जेसीबी मशीन जब्त की गई है एवं आरोपी के विरुद्ध सख्त दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। भविष्य में भी ऐसे अवैध कृत्यों पर कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।