विशेष गहन पुनरीक्षण, एसआईआर, SIR कार्यक्रम शुरू , राजनीतिक दलों के साथ बैठक में कलेक्टर रोहित व्यास ने SIR से जुड़ी प्रक्रियाओं और तैयारियों के संबंध दी जानकारी

विशेष गहन पुनरीक्षण, एसआईआर, कार्यक्रम शुरू 07 फरवरी को होगा मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन राजनीतिक दलों के साथ बैठक में कलेक्टर रोहित व्यास ने एसआईआर से जुड़ी प्रक्रियाओं और तैयारियों के संबंध दी जानकारी

विशेष गहन पुनरीक्षण, एसआईआर, SIR कार्यक्रम शुरू ,  राजनीतिक दलों के साथ बैठक में कलेक्टर रोहित व्यास ने SIR से जुड़ी प्रक्रियाओं और तैयारियों के संबंध दी जानकारी

विशेष गहन पुनरीक्षण, एसआईआर, SIR कार्यक्रम शुरू

07 फरवरी को होगा मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन

राजनीतिक दलों के साथ बैठक में कलेक्टर रोहित व्यास ने SIR से जुड़ी प्रक्रियाओं और तैयारियों के संबंध दी जानकारी

लोक सीजी न्यूज / जशपुरनगर / 30 अक्टूबर 2025 :- भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचक नामावलियों का विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की तिथियों की घोषणा कर दी गई है। एसआईआर हेतु जारी राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में छत्तीसगढ़ भी शामिल है। इस संबंध में कलेक्टर रोहित ने बुधवार को सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी हरिओम द्विवेदी और एसडीएम विश्वास राव मस्के भी मौजूद रहे। इस अवसर पर कलेक्टर ने एसआईआर से जुड़ी प्रक्रियाओं और तैयारियों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य में सहयोग करने की अपील भी की, ताकि  कार्य पूरी शुद्धता के साथ संपादित हो सके। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी कार्य नियमों के दायरे में किए जाएंगे। उन्होंने जानकारी दी कि एसआईआर का कार्य डिजिटल तरीके से किया जाएगा।
       बैठक में निर्वाचन अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रत्येक मतदान केन्द्र में लगभग 1000 मतदाता होते हैं। हर मतदान केन्द्र के लिए एक बूथ स्तरीय अधिकारी होता है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कई मतदान केंद्र होते हैं। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए एक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी होता है। ईआरओ एक उप मंडल मजिस्ट्रेट स्तर का अधिकारी होता है जिनका कार्य कानून के अनुसार ड्राफ्ट मतदाता सूची तैयार करना दावों और आपत्तियों को प्राप्त करना और उन पर निर्णय लेना, अंतिम मतदाता सूची तैयार और प्रकाशित करना है। प्रत्येक तहसील के लिए तहसीलदार एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी होता है।
        निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि बूथ स्तरीय अधिकारी नए मतदाताओं को शामिल करने हेतु फॉर्म-6 और घोषणा पत्र एकत्र करेंगे। साथ ही वे मतदाताओं के आधार नंबर को लिंक करने में सहायता करेंगे, मतदाताओं को ई एफ  भरने में मदद करेंगे, और एकत्र किए गए प्रपत्रों को ईआरओ एवं एईआरओ के पास जमा करेंगे। वे प्रत्येक मतदाता के घर का कम से कम 3 बार दौरा करेंगे। मतदाता, विशेष कर शहरी मतदाता, अस्थायी प्रवासी, ई एफ ् वेबसाइट पर ऑनलाईन भी भर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, बीएलओ अपने क्षेत्र में मृत मतदाताओं, स्थायी रूप से स्थानांतरित व्यक्तियों, तथा एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत मतदाताओं की पहचान भी करेंगे। गणना चरण के दौरान ई फॉर्म के अलावा किसी अन्य दस्तावेज को एकत्र करने की आवश्यकता नहीं होगी।
    ईआरओ, एईआरओ को यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी पात्र नागरिक नहीं छूटे और कोई भी अपात्र व्यक्ति शामिल हो। जिला मजिस्ट्रेट ईआरओ के फैसले के खिलाफ पहली अपील की सुनवाई करेंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट के निर्णय के खिलाफ दूसरी अपील की सुनवाई करेंगे।
 
विशेष गहन पुनरीक्षण, एसआईआर के प्रमुख चरण
मुद्रण, प्रशिक्षण कार्य 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक, घर-घर जाकर सत्यापन कार्य 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक, मतदाता सूची का प्रकाशन 9 दिसंबर को, दावे और आपत्ति 9 दिसंबर से 8 जनवरी 2026 तक, सुनवाई और सत्यापन 9 दिसंबर से 31 जनवरी 2026 तक एवं मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 7 फरवरी 2026 को किया जाएगा।
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