*नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा* *पॉक्सो कोर्ट का फैसला, सन्ना थाना पुलिस की प्रभावी विवेचना से आरोपी दोषसिद्ध*

*नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा* *पॉक्सो कोर्ट का फैसला, सन्ना थाना पुलिस की प्रभावी विवेचना से आरोपी दोषसिद्ध*

*नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा*  *पॉक्सो कोर्ट का फैसला, सन्ना थाना पुलिस की प्रभावी विवेचना से आरोपी दोषसिद्ध*

*नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा*

*पॉक्सो कोर्ट का फैसला, सन्ना थाना पुलिस की प्रभावी विवेचना से आरोपी दोषसिद्ध*

लोक सीजी न्यूज / जशपुर 17 जुलाई  2026 : जशपुर जिले के सन्ना थाना क्षेत्र में नाबालिग बालिका के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में विशेष पॉक्सो न्यायालय ने आरोपी सुखदेव राम को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने उसे अपहरण, दुष्कर्म और पॉक्सो अधिनियम की विभिन्न धाराओं में दोषी ठहराते हुए अर्थदंड भी लगाया है।

मामला जनवरी 2023 का है, जब 14 वर्षीय बालिका घर से लापता हो गई थी। पुलिस जांच में आरोपी द्वारा बालिका का अपहरण कर दुष्कर्म करना प्रमाणित होने पर उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया गया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। आरोपी को सजा दिलाने में सन्ना थाना पुलिस की प्रभावी विवेचना और विशेष लोक अभियोजक की मजबूत पैरवी की महत्वपूर्ण भूमिका रही।