शादी करने के झूठे वादे कर बनाता रहा संबंध, दोषी को 7 साल की सजा
शादी करने के झूठे वादे कर बनाता रहा संबंध, दोषी को 7 साल की सजा
*शादी करने के झूठे वादे कर बनाता रहा संबंध, दोषी को 7 साल की सजा*
लोक सीजी न्यूज / जशपुर 24 जुलाई 2026 :- विवाह का झूठा झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले में विशेष न्यायालय (एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम) जशपुर ने आरोपी मनोज कुमार पाण्डेय (44), निवासी सतना (मप्र) को 7 वर्ष के सश्रम कारावास और एक हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। साथ ही एससी/एसटी एक्ट के तहत 3 माह के सश्रम कारावास से भी दंडित किया गया।
पुलिस के अनुसार आरोपी ने वर्ष 2024 में एक निजी कंपनी में साथ काम करने वाली युवती को खुद को अविवाहित बताकर प्रेम संबंध बनाए और शादी का झूठा वादा कर कई बार शारीरिक संबंध स्थापित किए। बाद में पीड़िता को पता चला कि आरोपी पहले से शादीशुदा है और उसके बच्चे भी हैं। विवाह से इनकार करने पर पीड़िता ने थाना कुनकुरी में शिकायत दर्ज कराई।
मामले की विवेचना के बाद पुलिस ने न्यायालय में चालान पेश किया। अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी और प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर विशेष न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 7 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।


