चाचा ससुर ने बहु के साथ किया रेप, आरोपी चाचा ससुर को जशपुर डीजे कोर्ट ने दोषी पाते हुए सुनाई 10 साल सश्रम कारावास की सजा
चाचा ससुर ने बहु के साथ किया रेप आरोपी चाचा ससुर को जशपुर डीजे कोर्ट ने दोषी पाते हुए सुनाई 10 साल सश्रम कारावास की सजा 13 अगस्त 2022 को पीडि़ता ने पंडरापाठ में दर्ज कराई थी शिकायत
चाचा ससुर ने धान रोपाई के दौरान चोटिल हुई बहु के साथ किया रेप
आरोपी चाचा ससुर को जशपुर डीजे कोर्ट ने दोषी पाते हुए सुनाई 10 साल सश्रम कारावास की सजा
13 अगस्त 2022 को पीडि़ता ने पंडरापाठ में दर्ज कराई थी शिकायत
जशपुरनगर/लोक सीजी न्यूज. जशपुर के जिला न्यायालय ने बहु के साथ रेप करने के आरोपी चाचा ससुर को 10 साल सश्रम कारावास की कठोर सजा सुनाई हैं।
इस संबंध में जानकारी देते हुए जशपुर जिला न्यायालय के विशेष लोक अभियोजक अनुपम तिर्की ने बताया कि 13 अगस्त 2022 को पीडि़ता ने पंडरापाठ में शिकायत दर्ज कराई थी। उसने बताया था कि 12 अगस्त को वह और उसकी बेटी घर में अकेले थे। पति काम के सिलसिले में बाहर गए हुए थे, धान रोपाई के दौरान चोटिल हो जाने से वह अपने कमरे में आराम कर रही थी। अचानक उसके कमरे में आरोपी जो रिश्ते में उसका चाचा ससुर लगता है, घुस आया और उससे दुष्कर्म करने लगा। पीडि़ता ने स्वयं को बचाने के लिए शोर मचाया और उसकी बेटी भी घबरा कर शोर मचाते हुए सहायता के लिए बाहर दौड़ गई। कुछ देर में बेटी पड़ोसियों को लेकर वापस लौटी, तब पड़ोसियों ने उसे आरोपित के चुंगल से छुड़ाया था। पीडि़ता की शिकायत पर बगीचा थाना में आरोपित के विरूद्व भारतीय दंड विधान की धारा 376, 450 के अंर्तगत अपराध पंजिबद्व कर गिरफ्तार किया गया था। मामले में जांच पूरी कर बगीचा पुलिस ने चार्जशीट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था। अभियोजन और बचाव पक्ष की दलील और प्रस्तुत किए गए प्रमाणों के आधार पर अपर सेशन न्यायाधीश जनार्दन खरे की अदालत आरोपित को दोषी पाते हुए दस साल सश्रम कारावास और 2 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड जमा ना करने पर आरोपित को एक साल साधारण कारावास की सजा अतिरिक्त भुगतनी पड़ेगी।
वर्सन
दुष्कर्म के मामले में आरोपी चाचा ससुर को न्यायाधीश जगदीश खरे की अदालत ने दोषी पाते हुए दस साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इस निर्णय में न्यायालय में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित, लोक का उदाहरण देते हुए इस तरह के घृणित अपराधों के लिए कठोरतम सजा का संदेश दिया है।
अनुपम तिर्की, लोक अभियोजक, जिला न्यायालय जशपुर।
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